भवनों के रेखांकन
के अनुमोदन के लिये आवश्यक निर्देश
- भवन के रेखांकन के अनमुोदन के लिए आन लाइन आवदेन से पूर्व आवदेक को आवश्यक निर्देश
को भलीभांति अध्धयन करना अनिवार्य है|
- आवेदक प्रस्तुति (Submission) करने के पूर्व समस्त सूचनाओं की जांच सुनिश्चित कर लें।
अन्तिम प्रस्तुति के उपरान्त किसी प्रकार का संशोधन तत्समय स्वीकार्य नहीं होगा।
- आवेदक इस अप्लीकेशन आई० डी० तथा पासवर्ड को अपने पास सुरक्षित रखे।
- आवेदक इस अप्लीकेशन आई० डी० तथा पासवर्ड के द्वारा आवेदन पत्र की स्थिति की जांच कर
सकता है
- कम्प्यूटर द्वारा जनित रेखांकन अनुमोदन की प्रति सत्यापन के अधीन है। असत्य सूचना देने
के स्थिति में आवेदन को निरस्त कर दिया जायेगा तथा यथोचित दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- नियम 24 के अधीन जारी किया गया प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र निम्नलिखित शर्तों
के अधीन होगा, अर्थात :–
(क) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र अहस्तांतरणीय
होगा; अर्थात्
(ख) किसी स्थापन में भवन कर्मकार के रूप
में नियोजित कर्मकारों की संख्या किसी भी दिन रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण–पत्र में निदिष्ट
अधिकतम संख्या से अधिक नहीं होगी; और
(ग) इन नियमों से जैसा उपबन्धित है उसके
सिवाय रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र देने के लिए संदत्त फीस अप्रतिदेय होगी ।
- नियोजक पन्द्रह दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को कर्मकारों की संख्या या कार्य
की शर्तों में किसी परिवर्तन की यदि कोई हो, सूचना देगा ।
- नियोजक, किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के प्रारम्भ और पूरा होने से तीस दिन के
पहले इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप–4 में उस निरिक्षक को लिखित सूचना भेजेगा जिसका उस
क्षेत्र पर विचाराधिकार है जहां प्रस्तावित भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य का निष्पादन
किया जाना है, जिसमें ऐसे भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के, यथास्थिति, प्रारम्भ या
पूरा होने की वास्तविक तारीख की सूचना होगी ।
- स्थापन का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र केवल ऐसे भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य के लिए
विधिमान्य होगा जो ऐसे स्थापन द्वारा कार्यान्वित किया गया है जिसके लिए उपधारा (3)
के अधीन अपेक्षित सूचना दी गई है।
- रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र की एक प्रति परिसरों के ऐसे सहजदृश्य स्थान पर प्रदिर्शित
की जाएगी जहां भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य कार्यान्वित किया जाना है।