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योजना का उद्देश्य
उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत पंजीकृत लाभार्थी महिला कर्मकारों को प्रसव के उपरान्त पौष्टिक आहार की व्यवस्था कराया जाना। |
पात्रता
सभी पंजीकृत महिला श्रमिक‚ या पुरूष कर्मकार की पत्नी। लाभ अधिकतम दो प्रसवों तक ही देय होगा।
हितलाभ
लाभार्थी महिला कर्मकार के संस्थागत प्रसव के उपरान्त उसकी ओर से नियमानुसार निर्धारित प्रारूप पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने एवं संस्थागत प्रसव सत्यापित हो
जाने की दशा में सम्बन्धित महिला कर्मकार को मातृत्व हितलाभ के रूप में उसकी श्रेणी के अनुरूप निर्धारित न्यूनतम वेतन की दर से 03 माह के वेतन के समतुल्य धनराशि देय होगी।
यदि लाभार्थी महिला श्रमिक प्रसव के पूर्व तीन आवश्यक चिकित्सकीय जांचकरा लेती है तो संस्थागत प्रसव के पूर्व आवेदन करने पर भी हितलाभ दिया जा सकता है।
महिला निर्माण श्रमिक को उपरोक्त के अतिरिक्त रू0 1,000/-(रू0 एक हजार मात्र) की धनराशि चिकित्सा बोनस के रूप में देय होगी।
महिला निर्माण श्रमिक के गर्भपात होने की दशा में उसे, उसके 06 सप्ताह के वेतन के समतुल्य धनराशि देय होगी परन्तु दो बच्चों के जन्म के उपरान्त गर्भपात कराये जाने पर यह हितलाभ अनुमन्य नहीं होगा।
यदि महिला श्रमिक का नसबन्दी आॅपरेशन होता है तो उसे उसके 02 सप्ताह के वेतन के बराबर धनराशि देय होगी।
योजना के अंतर्गत पुरूष कामगारों की पत्नियों को इस योजना के अन्तर्गत लाभ की परिधि में लाते हुए उन्हें भी कुल रू0 6,000/-(रू0 छः हजार मात्र) दो किश्तों में दिये जायेंगे।
आवेदन पत्र के साथ चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रसव प्रमाण-पत्र (प्रसव के मामले में) तथा अन्य मामलों (गर्भपात या नसबन्दी) में चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
आवेदन प्रक्रिया
- लाभार्थी महिला कर्मकार या उसके परिवार के किसी सदस्य की ओर से उक्त सहायता प्रप्त करने हेतु प्रसव के 01 वर्ष के अन्दर निकटस्थ श्रम कार्यालय अथवा सम्बन्धिम तहसील कार्यालय में
तहसीलदार को अथवा सम्बन्धित विकास खण्ड कार्यालय में खण्ड विकास अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा, जिसकी एक प्रति पावती स्वरूप आवेदक को प्रार्थना
पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा प्राप्ति की तिथी अंकित करते हुए उपलब्ध कराई जाएगी।
- आवेदन पत्र के साथ सम्बन्धित कर्मकार को चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त निर्धारित प्रसव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
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अधिसूचना
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