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उद्देश्य
निर्मांण श्रमिक अपने कार्य की तलाश में दूर–दराज के राज्यों तथा जनपदों से आते है तथा उनके पास न तो रहने का स्थान होता है और न ही भोजन बनाने की कोई उचित व्यवस्था जिसके अभाव में उनकी कार्यकुशलता प्रभावित होती है तथा उनके स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पडता है। अतः ऐसे श्रमिकों को उनक कार्यस्थल के आसपास एकबार पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराये जाने से उनके स्वास्थ्य एवं कार्यक्षमता पर सकारात्मक प्रभाव पडेगा।
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पात्रता
इस योजना में भवन सन्निर्माण कर्मकार (रोजगार नियोजन सेवाशर्त) अधिनियम‚ 1996 की धारा–12 के अंतर्गत पंजीकृत सभी निर्माण श्रमिक पात्र होंगे।
हितलाभ
पंजीकृत लाभार्थी श्रमिकों को निर्धारित मूल्य रुद्ध 10⁄– अथवा समय–समय पर संशोधित मूल्य पर भोजन उपलब्ध कराया जायेगा। भोजन के मूल्य का भुगतान श्रमिक द्वारा सीधे नकद के रूप में किया जाएगा। श्रमिक द्वारा भुगतान किये गये उक्त् रु० 10⁄– के अतिरिक्त अवशेष लागत की प्रतिपूर्ति बोर्ड द्वारा सब्सिडी के रूप में संस्था को की जायेगी।
भोजन की मात्रा-
भोजन दो प्रकार के मीनू में उपलब्ध कराया जायेगा, जिनकी मात्रा निम्नवत होगी-
मीनू- 1
क्रं.
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सामग्री एवं संख्या
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वजन
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कैलोरी
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1
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रोटी-6
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300 ग्राम (तैयार)
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लगभग 1200
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2
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सब्जी-2
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250 ग्राम (तैयार)
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3
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गुड
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20 ग्राम
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4
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सलाद
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40 ग्राम
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5
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अचार
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-
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6
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हरी मिर्च
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2 पीस
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मीनू- 2
क्रं.
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सामग्री एवं संख्या
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वजन
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कैलोरी
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1
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चावल
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400 ग्राम (तैयार)
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लगभग 1150
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2
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सादी सब्जी-2
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125 ग्राम (तैयार)
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3
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दाल
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250 ग्राम
|
4
|
गुड
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20 ग्राम
|
5
|
सलाद
|
40 ग्राम
|
6
|
अचार
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-
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7
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हरी मिर्च
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02 पीस
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अधिसूचना
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